नई दिल्ली। देश की राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
केजरीवाल और नके सहयोगियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल केजरीवाल पर यह मामला 2019 का है। शिकायतकर्ता ने द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर सार्वजनिक पैसों की बर्बादी मानते हुए कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। लेकिन तब मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने रिवीजन पिटीशन डाली। इस बार आखिरकार अर्जी को स्वीकार कर ली गई है और कोर्ट ने केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया।


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