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| सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली |
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज हिमाचल में सीपीएस की नियुक्ति के मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इसे अब 21 जनवरी यानी कल के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रतन ने नई तारीख की पुष्टि करते हुए कहा है कि सुनवाई बुधवार या उसके बाद भी हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने छह विधायकों रोहड़ू के मोहन लाल ब्राक्टा, अर्की के संजय अवस्थी, दून के राम कुमार चौधरी , कुल्लू के सुंदर ठाकुर, पालकपुर के आशीष बुटेल और बैजनाथ के किशोरी लाल की सीपीएस के रूप में नियुक्तियों को असंवैधानिक घोषित किया था। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ राज्य सरकार और पूर्व सीपीएस नियुक्तियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका सहित दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करेगी।
पीठ ने इस मामले को अदालत में पहले से लंबित एक समान मामले के साथ जोड़ने का भी फैसला किया है। अगर अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखती है और छह विधायकों को अयोग्य घोषित करती है, तो इससे राज्य विधानसभा में सुक्खू सरकार का बहुमत अस्थिर हो सकता है।


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