नालागढ़। यहां स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने हत्या की आरोपी महिला को पांच साल के कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थित में उसे एक साल के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 24 मई 2020 को रामशहर पुलिस थाने को फोन पर सूचना मिली थी कि कटली गांव में सीमा देवी नामक महिला अपने ककमरे में बेहोश पड़ी है। उसके नाक से खून बह रहा है। इस सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी रूप लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां सीमा देवी बेड पर मृत अवस्था में मिली।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि एक दिन पहले सीमा का गांव की ही रहने वाली जमना देवी से पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। और जमना देवी ने बांस के डंडे से सीमा के गर्दन व सिर पर कई वार किए थे। इससे सीमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सुबह वह अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। दोनों ही महिलाओं के पतियों का निधन हो चुका था। पुलिस ने छानबीन के बाद जमना देवी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले की सुनवाई में गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने जमना देवी को हत्या को दोषी पाया। उसे पांच साल के कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की जांच तत्कालीन रामशहर थाना प्रभारी रूपलाल ने की थी।


No comments:
Post a Comment