मासूम को इंसाफ: दुष्कर्मी को फांसी की सजा, जज ने कविता के साथ सुनाया फैसला - सत्यमेव जयते

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Saturday, April 12, 2025

मासूम को इंसाफ: दुष्कर्मी को फांसी की सजा, जज ने कविता के साथ सुनाया फैसला



सिवनी मालवा। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने आरोपी अजय वाडीवा को फांसी की सजा दी है। शुक्रवार शाम को जज ने एक मार्मिक कविता लिखकर यह फैसला सुनाया। 

कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता के माता-पिता को 4 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। यह सजा धारा 137(2), 64, 65(2), 103(1), 66 बीएनएस और 5(एम), 6 पॉक्सो के तहत दी गई।

एडीपीओ मनोज जाट ने बताया कि यह घटना 2 जनवरी 2025 की रात की है। आरोपी अजय ने 6 साल की बच्ची को उसके घर से उठाया और नहर के किनारे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। जब बच्ची चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। सिवनी मालवा पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर यह फैसला सुना दिया।

मनोज जाट ने कहा कि यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें नए कानून लागू होने के बाद 90 दिन में फैसला आया है। सिवनी मालवा के इतिहास में भी यह पहला मामला है जिसमें फांसी की सजा दी गई। अंतिम बहस में मनोज जाट ने पीड़िता के लिए एक मार्मिक कविता पेश की थी, जिसमें बच्ची की सिसकियों और मम्मी-पापा को याद करने का जिक्र था।


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