रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले दो शिक्षकों को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने शनिवार को भवानी लाल पुत्र शेरी लाल और गुलाब सिंह पुत्र शिवराज सिंह को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। दोनों शिक्षक रुद्रप्रयाग जिले के निवासी थे और यहीं तैनात थे।
अभियोजन अधिकारी के अनुसार, जांच में दोनों की बीएड डिग्री फर्जी पाई गई थी। इसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
अदालत ने सजा के साथ-साथ दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार पुरसाड़ी, चमोली भेज दिया गया।


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