सोलन: फर्जी डिग्रियों से बन गया वकील, पुलिस ने नोटिस से किया पाबंद - सत्यमेव जयते

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Tuesday, February 18, 2025

सोलन: फर्जी डिग्रियों से बन गया वकील, पुलिस ने नोटिस से किया पाबंद


सोलन। धर्मपुर पुलिस ने गत वर्ष जनवरी माह में दर्ज किए गए एक मुकदमे के सिलसिले में बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के एक कथित सदस्य को बीएनएसएस की धारा 35(3)के तहत नोटिस देकर पाबंद किया है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर स्वयं को अधिवक्ता घोषित कर लिया था। 

सोलन के एसपी गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार गतवर्ष 20 जनवरी को हरियाणा के कालका निवासी सुनील दत्त ने पुलिस थाना धर्मपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कालका (हरियाणा) निवासी महेश शर्मा ने मानव भारती विश्वविद्यालय लाडो सुल्तानपुर सोलन से  बीए व एलएलबी की जाली डिग्री हासिल की है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया था कि इन्हीं जाली डिग्रियों के आधार पर महेश शर्मा ने बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा में  स्वयं को पंजीकृत करवा लिया।

आरोप में कहा गया था कि महेश शर्मा ने मानव भारती विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2010-13 में बीए की स्नातक की डिग्री हासिल की है, जबकि  इस विश्वविद्यालय मे बीए स्नातक का पाठ्यक्रम वर्ष 2014 से शुरू हुआ था। इसके उपरान्त बीए स्नातक की जाली डिग्री के आधार पर महेश शर्मा ने मानव भारती विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की भी डिग्री हासिल की। इन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर महेश शर्मा ने बार काउंसिल पंजाब हरियाणा में अपने आपको पंजीकृत करवा लिया। 

धर्मपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। जांच दौरान आरोपी महेश शर्मा की मानव भारती विश्वविद्यालय से जारी बीए स्नातक (शैक्षणिक सत्र 2010-13) की डिग्री की तस्दीक करवाई गई तो पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2010-13 के दौरान मानव भारती विश्वविद्यालय में बीए स्नातक कोर्स की मान्यता ही नहीं थी। परन्तु आरोपी ने इसी बीए स्नातक की जाली डिग्री के आधार पर मानव भारती विश्वविद्यालय से ही एलएलब की डिग्री हासिल की तथा इन डिग्रियों के आधार पर आरोपी ने बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा में अपने आपको पंजीकृत करवाया है। 

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपी महेश शर्मा की बीए स्नातक कोर्स की पढ़ाई से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख मानव भारती विश्वविद्यालय में न पाया गया। जिस पर आरोपी 34 वर्षीय महेश शर्मा को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस  पर पाबन्द कर दिया है। उन्होंने बताया मामले की जांच जारी है। 

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